पिता सतीश सालियान फिर पहुंचे हाईकोर्ट, CBI जांच की शर्त हटाने या स्पष्ट करने की मांग

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मुंबई। दिवंगत सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत का मामला एक बार फिर चर्चा में है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए 2 सितंबर के आदेश में शामिल एक शर्त को हटाने या उसे स्पष्ट करने की मांग की है। उनका कहना है कि इस शर्त का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे मामले की जांच प्रभावित हो सकती है।

2 सितंबर को हाईकोर्ट ने दिया था CBI जांच का आदेश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2 सितंबर 2026 को दिशा सालियान की मौत के मामले में CBI जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज करने और दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान दर्ज करने का निर्देश दिया था। अदालत ने जांच के दौरान मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल करने को कहा था।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया था कि जब तक जांच के दौरान किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्याप्त सामग्री या उचित संदेह सामने नहीं आता, तब तक उसे आरोपी नहीं माना जाएगा। सतीश सालियान अब इसी शर्त को हटाने या इसकी स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहे हैं।

पिता ने शर्त के गलत इस्तेमाल का जताया दावा

सतीश सालियान की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आदेश में शामिल उक्त शर्त उनके लिए परेशानी का कारण बन रही है। उनका आरोप है कि आरोपी पक्ष इस शर्त का अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहा है।

याचिका में मांग की गई है कि कोर्ट इस शर्त को हटाए या फिर इसका दायरा स्पष्ट करे, ताकि CBI अपनी जांच के दौरान सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ सके।

CBI ने शुरू कर दी है जांच

हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सितंबर में CBI ने दिशा के पिता सतीश सालियान का बयान भी दर्ज किया था। इसके अलावा जांच एजेंसी ने मुंबई पुलिस से मामले से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड भी मांगे हैं।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल मामले में किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित नहीं किया गया है। अदालत ने स्पष्ट किया था कि जांच के दौरान पर्याप्त सामग्री सामने आने पर ही किसी व्यक्ति को आरोपी माना जा सकता है।

मुंबई पुलिस की जांच में आत्महत्या का निष्कर्ष

दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत से गिरने के बाद हुई थी। पहले मुंबई पुलिस ने जांच के बाद इसे आत्महत्या माना था और किसी आपराधिक साजिश के सबूत नहीं मिलने की बात कही थी। बाद में मामले की जांच के लिए गठित SIT ने भी आगे कार्रवाई नहीं की थी।

हालांकि, दिशा के पिता सतीश सालियान लगातार मामले में संदेह जताते रहे हैं और उन्होंने मौत की परिस्थितियों की दोबारा जांच की मांग की थी। इसी याचिका के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने CBI जांच का निर्देश दिया है।

सुशांत सिंह राजपूत से भी जुड़ा है मामला

दिशा सालियान अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर थीं। सुशांत की मौत 14 जून 2020 को हुई थी। दिशा और सुशांत की मौत के बीच संबंध को लेकर लंबे समय से अलग-अलग दावे और चर्चाएं होती रही हैं, हालांकि पुलिस जांच में दोनों मामलों के बीच आपराधिक संबंध का निष्कर्ष सामने नहीं आया था।

अब सतीश सालियान की नई याचिका पर हाईकोर्ट का रुख महत्वपूर्ण होगा। वहीं, CBI की जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर ही आगे की कानूनी स्थिति स्पष्ट होगी।

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