अभिनेता सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत: ‘काला हिरण’ फिल्म के टीजर और वीडियो सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश

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नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को दिल्ली उच्च न्यायालय से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत ने विवादित फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ से जुड़े सभी टीजर और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने फिल्म निर्माता अमित जानी के रवैये पर सख्त नाराजगी जताते हुए कड़ी टिप्पणियां भी कीं।

छवि का दुरुपयोग और भ्रम पैदा करने का आरोप

सलमान खान की ओर से दायर याचिका में कहा गया था कि इस फिल्म में उनकी पहचान, व्यक्तित्व और छवि का इस्तेमाल बिना किसी अनुमति के किया गया है। याचिका के अनुसार, फिल्म का मुख्य किरदार सलमान खान से अत्यधिक मिलता-जुलता दिखाया गया है, जिससे आम दर्शकों के बीच भ्रम पैदा हो सकता है।

अदालत की सख्त टिप्पणी: ‘व्यक्ति की प्रतिष्ठा से समझौता नहीं’

मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी व्यक्ति की प्रतिष्ठा और छवि को इस तरह नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। अदालत ने सभी संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को विवादित कंटेंट, टीजर और वीडियो को तुरंत हटाने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही, कोर्ट ने निर्माता अमित जानी को नोटिस जारी कर इस पूरे मामले पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

सलमान खान को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत!

दिल्ली हाई कोर्ट ने फिल्म ‘काला हिरण: द बैटल फॉर लेगेसी’ के टीजर और वीडियो को सोशल मीडिया से हटाने का निर्देश दिया है। सलमान खान ने अपनी छवि के अनधिकृत इस्तेमाल के खिलाफ याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने निर्माता अमित जानी के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता।

मुख्य स्रोत: India.Com – Hindi

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