कोलकाता/कृष्णानगर। तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़े कथित हेट स्पीच मामले में कृष्णानगर अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले की अदालत ने यह कार्रवाई अदालत के समन के बावजूद सुनवाई के दौरान उनकी गैरहाजिरी के बाद की है।
क्या है पूरा मामला?
मामला महुआ मोइत्रा के एक इंटरव्यू में भारतीय सेना और ‘ऑपरेशन सिंदूर’ को लेकर कथित तौर पर दिए गए बयानों से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि इन टिप्पणियों से भारतीय सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची और कथित तौर पर आपत्तिजनक तथा हेट स्पीच से संबंधित बातें कही गईं।
जानकारी के मुताबिक, नादिया जिले के भीमपुर निवासी गौरांग डे ने इस संबंध में कृष्णानगर अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत पर अदालत ने मामले का संज्ञान लेते हुए महुआ मोइत्रा को सुनवाई के लिए तलब किया था।
समन के बाद भी पेश नहीं हुईं
अदालत की ओर से महुआ मोइत्रा को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कई बार समन और निर्देश जारी किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक, निर्धारित सुनवाई में उनके उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाते हुए गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया।
अदालत ने वारंट की तामील से संबंधित Execution Report 28 अगस्त को पेश करने का निर्देश दिया है।
मामले में आगे क्या?
गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर है। पुलिस और अदालत की आगामी कार्रवाई वारंट की तामील और अगली सुनवाई में सामने आ सकती है।
हालांकि, महुआ मोइत्रा के खिलाफ लगाए गए आरोप अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन हैं। गिरफ्तारी वारंट जारी होना आरोपों की अंतिम पुष्टि या दोषसिद्धि नहीं है।
