दिशा सालियान केस : सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा की मौत की जांच अब CBI के हाथों हाईकोर्ट का बड़ा आदेश

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नई दिल्ली, 3 सितंबर 2026। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने मामले की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है। दिशा के पिता सतीश सालियान ने मुंबई पुलिस की जांच पर सवाल उठाते हुए मामले की नए सिरे से जांच की मांग की थी।

दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हुई थी। इसके छह दिन बाद 14 जून 2020 को अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत मुंबई के बांद्रा स्थित अपने फ्लैट में मृत पाए गए थे। दोनों घटनाओं के बीच कम समय का अंतर होने के कारण दिशा और सुशांत से जुड़े मामले लंबे समय तक चर्चा में रहे।

वरिष्ठ CBI अधिकारी करेंगे मामले की जांच

बॉम्बे हाईकोर्ट की जस्टिस एसवी कोतवाल और आरआर भोसले की बेंच ने 28 अगस्त को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाते हुए CBI के एक वरिष्ठ अधिकारी को जांच की जिम्मेदारी सौंपने का निर्देश दिया।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल FIR में किसी व्यक्ति का नाम दर्ज होने से उसे आरोपी नहीं माना जा सकता। जांच के दौरान यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ ठोस सबूत या आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी। वहीं, यदि जांच में कोई आपत्तिजनक तथ्य सामने नहीं आता है तो CBI को समरी रिपोर्ट दाखिल करनी होगी।

CCTV और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट समेत कई पहलुओं पर सवाल

अदालत ने शुरुआती जांच से जुड़े कई पहलुओं पर सवाल उठाए। इनमें CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, पंचनामा और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं।

कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि परिवार की ओर से संदेह जताए जाने के बावजूद FIR क्यों दर्ज नहीं की गई और आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) की जांच लंबे समय तक क्यों चलती रही।

दिशा के पिता ने लगाया था मामले को दबाने का आरोप

दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मामले की दोबारा जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि उनकी बेटी की मौत सामान्य घटना नहीं थी और मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग भी की थी।

हाईकोर्ट के फैसले के बाद सतीश सालियान ने भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वह करीब छह साल से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे। बेटी को खोने के बाद उनके लिए यह खुशी का नहीं, बल्कि राहत का विषय है।

पोस्टमॉर्टम प्रक्रिया को लेकर भी उठे सवाल

मामले की सुनवाई के दौरान दिशा सालियान की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से जुड़े पहलुओं पर भी चर्चा हुई। रिपोर्ट में सिर, हाथ, पैर और छाती पर चोटों का उल्लेख होने की बात सामने आई।

याचिका पक्ष की ओर से यह दावा भी किया गया कि पोस्टमॉर्टम एक डॉक्टर ने किया था, जबकि संबंधित दिशानिर्देशों के अनुसार दो डॉक्टरों की मौजूदगी होनी चाहिए थी। हालांकि, इन सभी पहलुओं की वास्तविक स्थिति अब CBI की जांच में स्पष्ट हो सकती है।

वहीं, मुंबई पुलिस अपनी जांच में रेप या यौन हमले के सबूत नहीं मिलने की बात कह चुकी है। पुलिस के मुताबिक गवाहों के बयान और फॉरेंसिक जांच के आधार पर दिशा के इमारत से गिरने की बात सामने आई थी।

मुंबई पुलिस पहले आत्महत्या मानकर बंद कर चुकी थी जांच

मुंबई पुलिस ने अक्टूबर 2020 में दिशा सालियान की मौत की जांच बंद करते हुए इसे आत्महत्या माना था। बाद में 2025 में हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में भी पुलिस ने कहा था कि जांच के दौरान किसी साजिश के सबूत नहीं मिले।

हालांकि, मामले को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार अलग-अलग दावे सामने आते रहे। इसके बाद 2023 में जांच दोबारा शुरू की गई और विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया। SIT की जांच के निष्कर्ष भी शुरुआती पुलिस जांच से मेल खाते बताए गए थे।

अब CBI जांच से सामने आएगा पूरा सच

इस मामले में भाजपा नेता नितेश राणे समेत कुछ राजनीतिक नेताओं ने भी CBI जांच की मांग की थी। अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद जांच CBI के हाथों में होगी।

CBI जांच के दौरान उपलब्ध दस्तावेजों, CCTV फुटेज, गवाहों के बयान, फॉरेंसिक सामग्री और अन्य सबूतों की दोबारा जांच की जा सकती है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

दिशा सालियान की मौत के कुछ ही दिनों बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत होने के कारण दोनों घटनाएं लंबे समय से सार्वजनिक और राजनीतिक चर्चा का विषय रही हैं। अब CBI जांच शुरू होने के बाद इस पूरे मामले पर एक बार फिर सबकी नजरें टिकी हैं।

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